जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन द्वारा टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रबंधन को अवगत कराया गया है कि यूनियन सब्सक्रिप्शन से संबंधित मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है. उच्च न्यायालय, रांची द्वारा केस संख्या 3322/2017 एवं 3628/2017 में 4 अगस्त 2017 को स्पष्ट आदेश पारित किया गया था कि नई चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने एवं फॉर्म-बी में पदाधिकारियों के दर्ज होने तक टेल्को वर्कर्स यूनियन की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा. उक्त आदेश को डिवीजन बेंच द्वारा एलपीए 455/2017 एवं 456/2017 में तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया है और आज तक उस पर कोई स्थगन या संशोधन नहीं हुआ है. (नीचे भी पढ़ें)
इसके बावजूद, टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा टेल्को वर्कर्स यूनियन के सदस्यों की यूनियन सब्सक्रिप्शन राशि लगातार टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (रजिस्ट्रेशन संख्या 211) के खाते में जमा की जा रही है, जो कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना है. यूनियन ने इसे न्यायालय की अवमानना योग्य कृत्य बताते हुए प्रबंधन से तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने, न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन करने तथा किए गए सुधारात्मक कदमों की लिखित सूचना देने की मांग की है. यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों का पालन न होने की स्थिति में वह अवमानना सहित उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी. यह सूचना टेल्को वर्कर्स यूनियन के सभी वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी की गई है.







