
चाईबासा: जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिग्गा ने बताया कि जो लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् आते हैं इनकी चयन प्रक्रिया अभी चल रही है. 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी. योजना की शुरुआत 15 नवंबर से होगी. योजना अंतर्गत वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिनको एक रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा, प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा, लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. ज्यादा से ज्यादा लोग योजना से लाभांवित होंगे. जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभ मिल रहा है उनके अलावा इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को और भी लाभ मिलेगा.
इस योजना के अंतर्गत 15 लाख लाभुकों को सरकार के मापदंड पर “झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् अनुदानित दर पर चावल उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य में माह अक्टूबर 2015 से ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ लागू है. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार खाद्यान्न वितरण की 2 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं- अंत्योदय अन्न योजना जिसके अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है तथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना, जिसके अंतर्गत लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 86.48 फीसदी ग्रामीण आबादी एवं 60.20 फीसदी शहरी आबादी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है.इस योजना का क्रियान्वयन 15 नवंबर से होना सुनिश्चित है.







