
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गुआ अयस्क खदान सेल की दो खदानों झिलिंगबुरु-2 एवं टोपायलोर का खनन पट्टा सरकारी माइनिंग कंपनी नियम 2015 के अंतर्गत लीज अवधि का विस्तारीकरण शुक्रवार को किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा लीज डीड पर हस्ताक्षर कर इसका निष्पादन किया गया। लीज डीड पर हस्ताक्षर करने के समय जिला खनिज पदाधिकारी संजीव कुमार, गुआ अयस्क खदान सेल के मुख्य महाप्रबंधक अनिरुद्ध शर्मा, सहायक महाप्रबंधक डॉ टीसी आनंदा उपस्थित थे। उक्त दोनों अयस्क खदानों के लीज अवधि का विस्तारीकरण क्रमशः 11 मई 2020 एवं 8 मार्च 2040 तक किया गया है। इस लीज अवधि विस्तारीकरण से राज्य सरकार को झिलिंगबुरु-2 अयस्क खदान से 35,00,000 (पैंतीस लाख) रुपये एवं टोपायलोर अयस्क खदान से 10,00,00,000 (दस करोड़) रुपये वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उसमें अवस्थित आयरन ओर फाइन्स जिसके विक्रय के संबंध में भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उससे लगभग 50 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है।







