
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी शंभा मांझी को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. सरायकेला कोर्ट के एडीजे वन अजीत कुमार सिंह की अदालत ने उसको दोषी पाया और भादवि की धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनायी. अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सनायी गयी है. इसके अलावा कोर्ट ने भादवि की धारा 363 के तहत सात साल और एक लाख रुपये का जुर्माना की भी सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास की सचा सुनायी जायेगी. जुर्माना की राशि पीड़ितां को देने का आदेश दिया गया है. वर्ष 2013 में गम्हरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता 15 साल की थी. उस वक्त उसके साथ शौच करने जाने के दौरान शंभा मांझी उर्फ शंभा मुर्मू ने अपहरण कर लिया था, जिसको पुलिस ने बाद में बरामद किया था. पुलिस ने बाद में उसको सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया और उसको आज सजा सुनायी गयी.






