
जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-2 ने सोमवार को गालूडीह थाना में विद्युत विभाग द्वारा जनवरी 2018 में विद्युत अधिनियम धारा 135 के तहत दर्ज मुकदमें में आरोपी गजेंद्र सिंह एवं पुष्प राज़ पाठक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर ने कहा कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में ये साबित नहीं कर पाया कि गालूडीह स्थित ईंट का भट्टा आरआर ब्रिक्स, गजेंद्र सिंह का एवं गालूडीह स्थित रंकिणी ब्रिक्स, पुष्प राज़ दुबे का है या उपरोक्त जगह का आरोपियों से कोई सम्बन्ध है, जहां विद्युत ऊर्जा की चोरी दिखाई गई थी. दूसरी ओर, एक अन्य मामले में टेल्को थाना में 01 अगस्त 2020 में बारीनगर बस्ती में कन्हैया दुबे से मारपीट और जान मारने की कोशिश के केस में धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504 के तहत अतिरिक्त सेशन जज 1 जमशेदपुर ने मो शमीम को जमानत दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर थे.




