कदमा सेक्स रैकेट : मामले मे दो को मिली जमानत, लेकिन संचालनकर्ता को नहीं मिली जमानत
कदमा थाना क्षेत्र के प्रभा कॉम्पलेक्स में 2 जून को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार की अदालत ने दो लोगों की जमानत की मंजूरी दे दी हैं। जबकि संचालक एवं उनकी पत्नी की जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है। इसमें मुख्य आरोपियों में श्यामलेंदु मिश्रा उर्फ दीपक मिश्रा एवं उसकी पत्नी को जमानत नहीं मिली है। घटना की जानकारी सिटी एसपी के विजय शंकर को मिलने पर वे कदमा पुलिस व थाने दार मनोज ठाकुर के साथ छापेमारी करने के लिये कदमा के प्रभा कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। घटनास्थल से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान बरामद किया था। इसके साथ ही नकद 4000 रुपये भी पुलिस ने बरामद किया था। जिस मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था वह मकान आरोपी किराये में लेकर देहव्यापार का धंधा चला रहे थे।
गोलमुरी में युवती से छेड़खानी करने का आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी
गोलमुरी थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अरसलाम अंसारी को एडीजे -5 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में कुल 4 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी। लेकिन गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया जिसका लाभ आरोपी को मिल गया। घटना 5 अक्तूबर 2021 की शाम 6.30 बजे की हैं। घटना के दिन कदमा के रानीकुदर शास्त्रीनगर का रहने वाला अरसलाम अंसारी ने हावड़ा ओवरब्रिज के पास सड़क पर युवती का हाथ पकड़ लिया था। इसके पहले वह युवती का पीछा करता था। युवती ने जब घटना का विरोध किया, तब उसने कान का टॉप छिनतई कर फरार हो गया था। घटना के बाद युवती अपने घर पहुंची और आपबीती वह अपनी दादी को बतायी। उसने दादी को बताया था कि युवक उसका बराबर पीछा करता रहता है। इसके बाद मामला गोलमुरी थाने तक पहुंचा था।





