जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 16 सितंबर 2019 की शाम 7 बजे फागुबाबा मंदिर के पास दो युवक मिलकर पहले पीड़िता के साथी की पिस्तौल की नोक पर मारपीट कर जबरन नाबालिग को पास के एक झांड़ी मे लेजाकर दोनों बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पोस्को एडीजे-पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी सन्नी तांडी और अमित साह उर्फ अमित गोस्वामी उर्फ अमित गिरि को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई को तिथि मुकर्रर की हैं. उस दिन अदालत यह तय करेगी कि दोनों अभियुक्त को कितनी सजा दी जानी चाहिए. आरोपी कदमा के रामनगर रोड नंबर सात श्याम पथ के रहने वाले हैं. लोक अभियोजक ओम कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही अदालत में हुई हैं. अदालत ने दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 323,341,376 (डीए) एवं पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया हैं. पीड़िता ने सोनारी पुलिस को बताया था कि घटना की शाम वह साथी सूरज मोदी के साथ कागलनगर गयी थी. जब वे लौटने लगी रास्ते में फागुबाबा मंदिर के पास अचानक दोनों आरोपी आए साथी के साथ मारपीट कर उसे जबरन पास के झाड़ी में ले जाकर दोनों बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.






