
जमशेदपुर : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती बनाने के मामले का आरोपी देवनगर बाराद्वारी निवासी सौरभ यादव को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे – पांच सह स्पेशल जज संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में कुल 5 लोगों की गवाही (पीड़िता, मां, नाना, आइओ और वादी) हुई थी. मामले में पीड़िता का 164 का बयान नहीं होने और डॉक्टर की ओर से गवाही नहीं देना कारण बना है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार अंबष्टा और अजहर कुमार सिन्हा ने पैरवी की. घटना मार्च 2015 की हैं. घटना के दिन 13 साल की नाबालिग लड़की दूध देने के लिये गयी हुई थी. इस बीच ही सौरभ उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था. नाबालिग लड़की के साथ वह इसके पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था. जब वह चार माह की गर्भवती हो गयी थी, तब जांच के बाद परिवार के लोगों को इसकी जानकारी मिली थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था.




