
जमशेदपुर : जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया की उलीडीह शाखा में सीबीआई अधिकारी बनकर बदमाशों ने 34 लाख रुपए कैश और एक करोड़ 12 लाख रुपए कीमत के जेवरात की डकैती की थी. इस मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को जेल भेजा था. इन सभी 12 आरोपियों की शुक्रवार को पहली बार कोर्ट में पेशी हुई. सभी डकैत जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार की कोर्ट में पेश किए गए. अदालत में इस कांड के आरोपी भागवत ठाकुर, खगेंद्र नारायण सिंह, प्रमोद बिंद, निभा देवी, निभा के प्रति राजीव रंजन उर्फ मैनेजर, रिंकू सिंह, धर्मेंद्र कुमार, नीरज कुमार बरेली, शशीकांत कुमार समेत अन्य सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. सभी आरोपियों को कोर्ट हाजत से निकाला गया और इसके बाद अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया इस मामले में बचाव पक्ष के वकील गौरव पाठक आरोपियों की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे. गौरव पाठक ने बताया कि मामले में निभा देवी, रिंकू सिंह, खगेंद्र नारायण और धर्मेंद्र सिंह की जमानत खारिज हो चुकी है. 18 अगस्त को 10 बजे बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में हथियारबंद बदमाश घुसे थे और सभी को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने बैंक मैनेजर राहुल कुमार के आवेदन पर केस दर्ज किया था. पुलिस ने जांच पड़ताल में पता चला है कि बिहार से गैंग के लोग कंटेनर में बैठकर डकैती डालने आए थे.




