जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाना और बाद में शादी से इंकार करने के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आरोपी मंगल उर्फ प्रकाश सरदार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. घटना वर्ष 2018 की हैं. इस संबंध में युवती ने कोवाली थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. अन्य एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में स्पेशल कोर्ट पोस्को कवलजीत चौपड़ा की अदालत ने सोमवार को आरोपी शादीक इमरान को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. मामला आजादनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ वर्ष 2023 में घटी थी. मामले में सभी गवाह कोर्ट के समक्ष अपने बयान से मुकर गया था. दोनों मामले की आरोपी जेल में बंद था.






