
रांची : झारखंड सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए तीन नये बदलाव लॉकडाउन को लेकर जारी होने वाले इ-पास को लेकर आदेश में संशोधन किये है. नये संशोधन के तहत यह कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई तक की सुबह 6 बजे तक निजी वाहनों से आवागमन के लिए इ-पास की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए लोग विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. इसके बाद तीन नये संशोधन किये गये है. परिवहन आयुक्त के आदेश के तहत शव यात्रा में शामिल लोोगों को इ-पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी. चिकित्सा उद्देश्यों और इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच के लिए, शारीरिक जांच के लिए, टीकाकरण के लिए, मरीजों को अस्पताल जाने और आने के लिए और दवा लेने जाने और आने के लिए किसी तरह की इ-पास की आवश्यकता नहीं होगी. अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए लोगों को इ-पास तीन घंटे की अवधि के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच लिया जा सकता है. बिना इ-पास के खरीददारी करने पर पाबंदी है. परिवहन आयुक्त की ओर से यह आदेश दिया गया है.
इस बीच टीकाकरण को लेकर भी राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी की ओर से सभी सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है कि 14 मई से 18 से 44 साल के लाभार्थियों का टीकाकरण शुरू किया गया है. उक्त के आलोक में जो लाभार्थी झारखंड राज्य के निवासी भी नहीं है और यहां पर कार्यरत भी नहीं है, को कोविन पोर्टल द्वारा स्लॉट की बुकिंग में झारखंड राज्य में आवंटित कर दिया जा रहा है. इस कारण ऐसे सभी लाभार्थी, जो झारखंड के निवासी नहीं है और झारखंड में कार्यरत भी नहीं है, को कोरोना का टीका नहीं देने को कहा गया है. खास तौर पर यह देखा गया है कि सीमावर्ती राज्यों के लोग दूसरे राज्य में आकर टीका ले रहे थे, जिसको रोकने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है.





