
जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत चटाईकुली मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिंटू नामता को न्यायलय ने 25 साल का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने पिंटू नामता को सजा सुनाई. इसके पहले 31 जनवरी को न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया था. इस मामले में न्यायलय में पीड़िता समेत कुल आठ लोगों का बयान दर्ज किया गया था. बता दें कि पिटू मानगो चटाईकुली कॉलोनी में एक नाबालिग के साथ छह माह से दुष्कर्म करता आ रहा था. इस बीच नाबालिग गर्भवती भी हुई पर पिंटू ने उसे गर्भपात की गोली खिला दी. ज्यादा रक्तश्राव होने पर परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो नाबालिग ने सारी बात अपने परिजनों को बताई. जानकारी मिलने पर परिजनों ने मानगो थाना में पिंटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने पिंटू को उसके गांव से गिरफ्तार किया था. घटना 19 सितंबर 2019 की है.




