जमशेदपुर: जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने के मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी आरके इंटरप्राइजेज के मालिक राजेश कुमार बिशवकर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में चार लोगों की गवाही हुई हैं. मामले में पीड़िता समेत अन्य गवाह अदालत के समक्ष अपनी बयान से मुकर गई थी। जिसका लाभ आरोपी को मिला. लड़की ने पुलिस को बताया थी कि वह आरोपी राजेश के आरके इलेक्ट्रिकल में मजदूरी का काम करती थी. 30 जून 2016 को आरोपी ने पीछे की गोदाम में काम के बहाने बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. बाद विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. कई बार गर्भपात भी करवा दिया. बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा और बच्चे की पिता हैं। जब घटना की जानकारी पत्नी को हुई तो विरोध करने लगी. पीड़िता के पिता को जानकारी होने पर उसे घर से निकाल दी गई. तब जाकर पीड़िता ने परसुडीह थाना तक पहुंची थी.
मानगो : विशाल सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता भोला महतो को मिला अपील बेल
जमशेदपुर के मानगो के खड़िया बस्ती में 11 मई 2018 को हुई विशाल सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता भोला महतो को झारखंड हाईकोर्ट से अपील बेल मिल गया हैं. उल्लेखनीय हैं कि इस मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को भोला महतो समेत उत्तम महतो, सोहेल हुसैन अंसारी, राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले एवं कुंदन सिंह को दोषी करार देते हुए उर्मकैद की सजा सुनाई थी जबकि इस मामले से कुंदन कुमार सिंह और उत्तम महतो अभी भी फरार चल रहे हैं. इस बात की जानकारी अधिवक्ता विद्या सिंह ने दी हैं.
बागबेड़ा : हत्या की योजना और रंगदारी के एक मामले में 15 को आयेगा फैसला, मामले में गैंगस्टर अखिलेश, अमलेश, पंकज दुबे समेत अन्य हैं आरोपी
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में दर्ज हत्या की योजना और रंगदारी के एक मामले बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस हो चुकी हैं. अदालत ने मामले में फैसले के लिए 15 फरवरी को तिथि तय की हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रहीं हैं. बागबेड़ा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली की शहर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह जेल में रहते व्यवसायी उपेन्द्र सिंह की हत्या की योजना बनाने और रंगदारी स्वरूप लोगों से बसूली किए जाने के आरोप में अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, पंकज दुबे, भोला सिंह उर्फ मनोज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.




