जमशेदपुर: जुगसलाई थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती के रहने वाले अरबाज खान को जमशेदपुर कोर्ट ने अपनी गर्भवती पत्नी सालिया परवीन की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले अदालत ने 6 अप्रैल को अरबाज को दोषी करार दिया था.जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजीव कुमार ने बहस की.(नीचे भी पढे)
क्या है मामला: घटना 17 अक्टूबर 2020 की है. इस मामले में मृतका के पिता शेख नसीम ने पति अरबाज खान, ससुर अमजद खान, सास रूबी खान और दादी सास आजाद बेगम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दो लाख रुपए और एक ऑटो नहीं देने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था. घटना की रात अरबाज ने पत्नी के साथ मारपीट की, इसके बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. अरबाज ने सालिया परवीन के साथ डेढ़ साल पूर्व ही प्रेम विवाह किया था.




