जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर बीएस टॉवर के बाबा एस सूर्यवंशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे- चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी. आरोपी बाबा 20 फरवरी से जेल में हैं. महिला ने बिष्टुपुर पुलिस को बताई थी कि वह बिष्टुपुर स्थित बीएस टॉवर में काम करती थी. घटना के दिन काम पर गई थी. (नीचे भी पढ़े)
बाबा से मुलाकात होने पर उनके यहां काम करने के लिए बोला, काम करने के लिए तैयार होने पर बाबा ने महिला को अपने पूजा रूम में ले जाकर बैठाया और भविष्य देखने की बात बोलकर कर महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा. महिला द्वारा विरोध किया गया.(नीचे भी पढ़े)
शोर मचाया तब जाकर घटना की जानकारी काम करने वाली महिला और पति को तब जाकर मामला बिष्टुपुर थाने तक पहुंची थी. पुलिस ने महिला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.



