जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर कथित पति द्वारा लाखों रूपए की ठगी करने और बाद में शादी से इन्कार करने की एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एसीजेएम चन्द्रभूषण कुमार की अदालत ने गुरुवार को आरोपी चुनचुन मेनन को दोषी करार देते हुए धोखाधड़ी के आरोप में दो साल का कारावास और 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. मामले मे दो लोगों की गवाही हुई थी. घटना छोटा गोविंदपुर में पीड़िता के साथ घटी थी. पीड़िता ने इस संबंध में कोर्ट में एक शिकायतबाद का मामला दर्ज किया था. इसमें बताया था कि वह जमशेदपुर शहर के किसी कंपनी में नौकरी करती हैं. (नीचे भी पढ़ें)
आरोपी उसे प्रेम जाल में फांसा कर शादी करने की बात बोलकर कर दो वर्ष में वर्ष 2014 -2016 के बीच करीब 20 लाख रूपए से अधिक रुपए की ठगी कर ली हैं. पीड़िता यह सोच कर आरोपी को रूपए देती थी आरोपी उसके साथ शादी करेगा. लेकिन बाद में शादी करने से और रूपए लौटाने से मना कर दिया। तब जाकर मामला कोर्ट तक पहुंचा था. अदालत ने कथित धोखेबाज पति को दोषी पाया और सजा सुनाया हैं. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बलाई पंडा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था.



