
जमशेदपुर : प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ नया कार्रवाई हुई है. कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सरयू राय को 41 का नोटिस मिला है. नोटिस मिलने के बाद नोटिस में दी गई तारीख और समय पर थाने में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष विधायक सरयू राय को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते है तो तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है. गौरतलब है कि विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था जिसके जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. (नीचे भी पढ़ें)
इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था जिसमें विधायक सरयू राय जमानत पर है. दूसरी तरफ डोरंडा थाना में भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था जिसमें दर्ज एफआईआर में सरयू राय का नाम वाइटनर लगाकर हटा दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कॉलम 7 में आरोपी के रुप में विधायक सरयू राय का नाम जोड़ने का निर्देश दिया था, उसी के तहत अपना जवाब देने के लिए 41 का नोटिस दिया गया है.





