
जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी प्रज्ञा दास के साथ मारपीट, प्रताड़ित और अनैतिक दुराचार के आरोप में आरोपी पति टीएमएच के डॉक्टर पंकज कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने खारिज कर दी. जमानत याचिका खारिज होते ही कदमा पुलिस ने कांचनगिरी आशियाना इन्कलेव डिमना रोड निवासी सह टीएमएच का डॉक्टर पंकज कुमार को टीएमएच से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पत्नी प्रज्ञा दास का आरोप हैं कि उनकी शादी 15 दिसंबर 2013 को डॉक्टर पंकज के साथ हुई थी. (नीचे भी पढ़ें)
शादी में मायका वालों ने दस लाख रूपए का जेवरात और अन्य सामान दिए थे. शादी के चार दिन बाद वह एमडीएस की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु चली गई. चार साल में डॉक्टर द्वारा खर्च भी नहीं दिया. पढ़ाई पूरी कर लौटी, लेकिन पति ने रूपए के लिए उनके साथ मारपीट व प्रताड़ित करते रहे. अनैतिक दुराचार करते थे. विरोध करने पर गले में दुपट्टा बांधकर मारपीट करते थे. किसी प्रकार वह अपना वैवाहिक जीवन डॉक्टर के साथ व्यतित करते रहे. दवा खिलाकर गर्भपात भी करवा दिया गया. अब संबंध रखना नहीं चाहता हैं. संबंध रखने के लिए परिवार से 50 लाख रूपए मांग कर लाने का दवाब दिया जा रहा हैं.



