रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को पूरी हुई. इस दौरान कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) की नियमावली 2026 के पुराने प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गयी. इसके तहत अंगिका, मगही, भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया. पहले शामिल किये गये क्षेत्रीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं को ही मंजूरी दी गयी. परीक्षा को लेकर लोगों में उत्साह है. यहां करीब 10 साल के बाद यह परीक्षा हो रही है. परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की गयी है. (नीचे भी पढ़े)
2016 के बाद यह परीक्षा आयोजित हो रही है. नयी नियमावली के तहत विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग भाषाओं में परीक्षा लेने को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत पू सिंहभूम (जमशेदपुर) संथाली, कुड़ुख(उरांव), मुंडारी(मुंडा), हो, भूमिज -कुरमाली, उड़िया, बंगला, सरायकेला खरसावां जिले में मुंडारी(मुंडा), हो, संथाली, भूमिज- पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली, पश्चिम सिंहभूम जिले में संथाली, कुड़ुख(उरांव), मुंडारी(मुंडा), हो -कुरमाली, उड़िया, रांची में कुड़ुख(उरांव), मुंडारी(मुंडा), खड़िया, भूमिज-नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला, लोहरदगा में कुड़ुख(उरांव) -नागपुरी, गुमला में कुड़ुख(उरांव), खड़िया-नागपुरी, सिमडेगा में कुड़ुख(उरांव), खड़िया, मुंडारी(मुंडा)-नागपुरी, लातेहार में कुड़ुख(उरांव), नागपुरी, पलामू में कुड़ुख(उरांव) -नागपुरी, गढ़वा में कुड़ुख(उरांव) -नागपुरी, दुमका में संथाली -खोरठा, बंगला, पाकुड़ में संथाली -खोरठा, बंगला, गोड्डा में संथाली -खोरठा, बंगला, हजारीबाग में संथाली, कुड़ुख(उरांव)-नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, कोडरमा में संथाली -कुरमाली, खोरठा, चतरा में संथाली, कुड़ुख(उरांव),मुंडारी- नागपुरी, खोरठा, बोकारो में संथाली- नागपुरी, बंगला, कुरमाली, खोरठा, धनबाद में संथाली- नागपुरी, बंगला, कुरमाली, खोरठा, गिरिडीह में संथाली -खोरठा, कुरमाली, देवघर में संथाली – खोरठा, रामगढ़ में संथाली, कुड़ुख(उरांव) -नागपुरी,कुरमाली, खोरठा, खूंटी में कुड़ुख(उरांव), खड़िया, मुंडारी – नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली भाषा को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य में एआइ इनोवेशन एवं एडाप्शन को गति प्रदान करने के लिए गुगल एलएलसी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत तकनीक का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कही गयी है. एआइ इंप्रास्ट्रक्चर का निर्माण, क्लाउड एडाप्शन, कौशल एवं विशेषज्ञता तक पहुंच, शोधकर्ताओं को एआइ अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाना, स्वास्थ्य संस्थानों, स्कूल कॉलेज,पारंपरिक उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं सपोर्ट कार्यक्रम शामिल है. इसके अलावा झारखंड में स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा गढ़वा जिले के श्रीबंशीधर नगर अनुमंडल के नाम को बदला गया, जिसका नाम अब श्री बंशीदरनगर ऊंटारी किया गया.(नीचे भी पढ़े)
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले :
★ केस संख्या 4299/2024 सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में 5 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश एवं कंटेम्प्ट केस 192/2025, सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 12 दिसंबर 2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “अरगोड़ा चौक पर हरमू (केएवी रेस्टोरेंट के पास) से डिबडीह पुल (सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट के पास) तक एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर का निर्माण, जिसमें काठल मोड़ (चपुटोली) और अशोक नगर (रोड नंबर 3 के पास) की ओर जाने वाले रास्ते और सर्विस रोड शामिल हैं. कुल लंबाई-3.804 कि०मी० (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं आरएंडआर सहित)” हेतु 469,62,12,300 रुपये (चार सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख बारह हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “करमटोली से साईंस सिटी फ्लाईओवर (सर्विस पथ सहित) (कुल लम्बाई-3.216 किमी) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, आरएंडआर, युटिलिटी शिफ्टींग, वनरोपन एवं बागवानी सहित)” हेतु 351,14,44,800 रुपये (तीन सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख चौवालीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पथ एवं पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई.
★ 13 जुलाई 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में केस संख्या 1298/2023 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित अवार्ड के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई.
★ केस संख्या 4501/2024 प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में 24 अक्तूबर 2024 को पारित न्यायादेश एवं कंटेम्प्ट केस 347/2025, प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में 12 दिसंबर 2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी प्रभाकर सारंगी, सेवानिवृत कोषरक्षक-सह-चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई.
★ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत जीइसी पलामू इनोवेश़ व इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन की स्थापना करने, उक्त फाउंडेशन अन्तर्गत 04 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में कुल 22,97,31,238 रुपये(बाईस करोड़ सत्तानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई.
★ केस संख्या 346/2017 झारखंड सरकार बनाम रामबाली दास व अन्य एवं केस संख्या 509/2017 झारखंड सरकार बनाम मैनी देवी में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2023 को पारित कॉमन न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा एवं मैनी देवी झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.य
★ झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 नवंबर 2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत भा०व०से० पदाधिकारी (झा०-82) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए “श्री बंशीधर नगर उंटारी” के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य में एआइ इनोवेशन व एडॉप्सन को गति प्रदान करने के लिए गुगल एलएलसी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई.
★ विभागीय अधिसूचना संख्या 3842/रा०, 24 नवंबर 2023 में प्रथम संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 06 कुल अधिकतम 50 (पचास) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों व संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 01 (एक) वर्षीय मास्टर्स हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.




