जमशेदपुर : टाटा मोटर्स लिमिटेड के गेट संख्या-1 पर अवैध जमावड़ा करने, कामकाज बाधित करने और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े मामले में नामजद आरोपी बंटी सिंह को न्यायालय से राहत मिल गई है. अदनान आकिब, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बंटी सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली. विदित हो कि टाटा मोटर्स प्रशासन की ओर से टेल्को थाना में एक प्राथमिकी (एफआईंआर) दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीते 14 और 15 अप्रैल को बंटी सिंह और उनके समर्थकों ने कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार को बाधित किया था. शिकायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. (नीचे भी पढ़ें)
बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध अधिवक्ता गौरव पाठक ने न्यायालय में पैरवी की. अधिवक्ता पाठक ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का मामला है. उन्होंने साक्ष्यों की कमी और कानूनी पहलुओं को रेखांकित करते हुए जमानत की जोरदार अपील की. अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए बंटी सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी किया.



