चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा की अदालत ने दुषकर्म के आरोपी को सात साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. दुष्कर्म पीड़िता करलाजुड़ी निवासी मंगली पूर्ति ने कहा कि 28 अक्टूबर 2018 को शाम करीब पांच बजे महिला खेत में धान काटने का काम कर रही थी. इस दौरान आरोपी आशीष सोय अकेला पाकर उसने दुष्कर्म किया. (नीचे भी पढ़े)
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आशीष सोय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने सभी जांच वैज्ञानित तरीके से करने के बाद न्यायालय को आरोप पत्र समर्पित किया. इसके बाद चाईबासा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सात साल की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.



