चाईबासा: चाईबासा की अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा धारा 201 के तहत पांच साल की सजा व पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. विदित हो कि घटना हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत का है. जहां जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी. साथ ही हत्या करने के बाद शव को छुपाने के उद्देश्य से केंदपोसी व तालाबुरु रेलवे लाइन के बीच फेंक दिया था. (नीचे भी पढ़े)
घटना के बाद रेल पुलिस और तत्कालीन हाटगम्हरिया थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को लेकर जांच पड़ताल की. जांच में पता चला कि जमीन विवाद को लेकर तीनों की हत्या कर दी गयी और शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले में मंगल सिंकू, मोटय सिंकू, जोगेन सिंकू,टुपरा सिंकू व सोमा सिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के बाद रिपोर्ट कोर्ट को समर्पित किया था. इसके बाद अदालत ने गहनता के जांच परखने के बाद उक्त फैसला को सुनाया.



