जमशेदपुर : जमशेदपुर न्यायालय के एसडीजेएम कोर्ट ने संबलपुर के रहने वाले सीए सौरभ गांधी को दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानात के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. ये मामला वर्ष 2019 का है. जमशेदपुर के सुंदरनगर निवासी पूजा वर्मा उर्फ सुरभि गांधी ने सौरभ गांधी व उनके पिता अनिल गांधी माता रीना गांधी व भाई गौरव गांधी के ऊपर सुंदरनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में केवल सौरभ गांधी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया था. (नीचे भी पढ़ें)
इस मामले में पूजा वर्मा की तरफ से चार गवाह और सौरभ गांधी के तरफ से एक गवाह ने गवाही दी थी. सौरभ गांधी के तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी और बहस की. जहां साक्ष्य के आभाव में एसडीजेएम दिव्या अश्विनी की अदालत ने सौरभ गांधी को बरी कर दिया. बरी होने के बाद सौरभ गांधी ने कहा कि 6 महीने वे अपनी पत्नी के साथ रहे जहां झूठे मामले में उन्हें 7 साल न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े.




