जमशेदपुर : टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों को अपने टैक्स स्लैब में बदलाव करने की हिदायत दी है. कर्मचारियों को कहा गया है कि वे लोग 25 से 28 अप्रैल के बीच और 3 मई से 25 मई के बीच अपने टैक्स रिजिम यानी कर व्यवस्था या स्लैब में बदलाव कर लें. अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले का जो कर स्लैब है, उसमें ही उसको रखते हुए टैक्स की कटौती की जायेगी. टाटा स्टील के चीफ रेवेन्यू एकाउंट व इंप्लाइज बेनीफिट अवनिश अरुण ने टैक्स स्लैब की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि नये वित्तीय वर्ष के टैक्स के दायरे को देखते हुए अपना सेलेक्शन कर लें. (नीचे भी पढ़ें)
इसमें बताया गया है कि टैक्स स्लैब कितना से कितना तक के कितने का टैक्सेबल इनकम होता है. टैक्स का रेट बताया गया है. इसके तहत 2.50 लाख रुपये तक का आयकर रकम शून्य फीसदी हो गयी है. इसी तरह 2.50 से 5 लाख रुपये तक का टैक्स रेट 5 फीसदी है, जिसकी आमदनी 3 लाख से 6 लाख रुपये तक है. इसी तरह 6 से 9 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर तक 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इस पर 4 फीसदी का एजुकेशन सेस भी लोगों को देना होगा. नये टैक्स की राशि के तहत जिनकी आमदनी 7 लाख रुपये तक है, वे लोग टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि नये प्रावधान के तहतएक भी पैसा नहीं लगेगा.