नयी दिल्ली: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका सूरत की अदालत ने खारिज कर दी. राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. अब याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील कर सकते है. इस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की थी.दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. विदित हो कि दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल का संसद की सदस्यता समाप्त हो चुकी है.(नीचे भी पढ़े)
क्या है मामला: साल 2019 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कोलार की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था. इस बयान में राहुल ने हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसी बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि के केस दाखिल किया था. इस साल 2023 में अदालत ने फैसला सुनाया. अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गयी थी.




