
रांची : योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 अप्रैल 2020 से महिला जनधन खाताधारियों के खाते में निकासी के संबंध में जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र के माध्यम से सूचित किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये की राशि दी जानी है इस हेतु महिलाओं के जनधन के लगभग 73 लाख खाते हैं. स्टेट लेबल बैंकिंग कमेटी द्वारा इस राशि के वितरण के लिए विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किए गए हैं. इसके अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला जनधन खाताधारी जिनका खाता संख्या के अंतिम अंक 0,1 हैं वे 3 अप्रैल को, 2,3 हैं वे 4 अप्रैल को, 4,5 हैं वे 7 अप्रैल को,6,7 हैं वे 8 अप्रैल को एवं 8,9 हैं वे 9 अप्रैल को अपने खातों से राशि का निकासी कर सकते है. वैसे खाताधारक जो उपर्युक्त तिथियों को राशि की निकासी नही कर सकेंगे वे 9 अप्रैल के बाद किसी भी दिन बैंक के समय में जाकर अपने खाते से राशि का निकासी कर सकते है. श्री खंडेलवाल ने सूचित किया कि राशि की निकासी हेतु बैंक शाखाओं में काफी संख्या में लोग उपस्थित होंगे. इस के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना अतिआवश्यक है. इस क्रम में उन्होंने अनुरोध किया है कि बैंक शाखाओं में इस दौरान विधि व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. बैंक शाखाओं में आने वाले इन खाताधारकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए एवं इसे हर हाल में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं द्वारा बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट के माध्यम से भी खाताधारकों के बीच राशि का वितरण किया जाएगा. इस क्रम में भी विधि व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी द्वारा दी गई एडवाइजरी का अविलंब व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं ताकि सभी खाताधारकों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके.







