जमशेदपुर : झारखंड हाईकोर्ट ने निवेश कराने वाली कंपनी मैक्सीजोन के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है. हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जमानत याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पीड़ितों ने कहा कि उनकी गाढ़ी कमायी का पैसा लेकर चले गये है. इस कारण अगर उनको जमानत मिल गयी तो उनको काफी नुकसान हो जायेगा और वे लोग वहां से भाग निकलेंगे. इसके बाद सारी बातों को सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ जमशेदपुर के साकची थाना में धोखाधॉी करने का एफआइआर दायर किया गया था. इस एफआइआर के बाद से वे लोग फरार है. हजारों लोगों के करोड़ों रुपये लेकर वे लोग फरार है. इस बेल याचिका के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में अनिस गुप्ता, महेश गुप्ता, सुनीता मिश्रा, मंटू कुमार, अनी हुसैन और सोमदेव कुंडू शामिल है.