
जमशेदपुर : जमशेदपुर में जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है. बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई कदम उठाये है. इसके तहत जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार और एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन ने संयुक्त रुप से अधिकारियों के साथ बैठक की और कई आदेश पारित किये.
जमशेदपुर में धरना-प्रदर्शन, राजनैतिक रैली, सामाजिक कार्यक्रमों, बर्थ-डे पार्टी, धार्मिक स्थलों में पूजा-पाठ पर प्रतिबंध
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु निदेशित किया गया है कि किसी भी तरह के सामुदायिक/सामाजिक/राजनौतिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित हैं. उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन आवश्यक हैं. विदित हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य में कोविड 19 रेगुलेशन 2020 लागू है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24-3-2020 एवं आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) 29-06-2020 एवं साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की आदेश संख्या-620, दिनांक 18-05-2020, पत्रांक-658, दिनांक 20-05-2020, पत्रांक 1183 दिनांक 27-05-2020 एवं पत्रांक-1747 दिनांक 26-06-2020 द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकते है जबकि राजनीतिक, सामुदायिक/सामाजिक/राजनौतिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकता है. उक्त आदेश को लेकर जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध डीएम एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.
अंतरराज्यीय आगंतुकों को ट्रेवल पास के बिना जिले में नही मिलेगी इंट्री, आगंतुक jharkhandtravel.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं पास, आकस्मिक या आपात स्थिति में ही पास का उपयोग करें
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को बिना ट्रेवल पास अंतरराज्यीय आगंतुकों को जिला में इंट्री नही देने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया है कि सभी आगंतुकों का डाटा इंट्री करते हुए ट्रेवल का आकस्मिक या आपात स्थिति में आने का कारण अवश्य जानें. साथ ही Jharkhandtravel.nic.in से निर्गत पास होने पर ही जिले में इन्ट्री दें. जिले में इन्ट्री के पश्चात आगंतुकों को होम या पेड क्वारन्टीन में रहने का विकल्प जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा जिसके नियमों का अनुपालन सख्ती से करना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोगों में कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है ऐसे में उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को कोविड-19 जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में आवश्यक है कि वे अपना मोबाइल फोन हमेशा स्वीच ऑन रखें। कोविड-19 जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष से कभी भी माबाइल फोन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है ऐसे में मोबाइल स्वीच ऑफ रहने पर संबंधित के विरुद्ध डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर गठित सर्विलांस टीम द्वारा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, सर्विलांस दल किसी भी समय होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का निरीक्षण कर सकती है ऐसे में संबंधित व्यक्ति घर पर नहीं मिलेंगे तो उनपर डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी कायम रखने, साबुन/हैंड वॉश से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने, नियमित सैनिटाइजर एवं मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है.

दुकानों व बाजार पर हो कार्रवाई, होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घर के बाहर चिपकायें नोटिस, वे बाहर ना निकलें ये सुनिश्चित करें
कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सजग प्रयास किया जा रहा है. वहीं संक्रमण रोकथाम को लेकर जिलेवासियों से भी सहयोग अपेक्षित है. इसी क्रम में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन की संयुक्त अध्यक्षता में इंसिडेंट कमांडर के साथ महत्वपूर्ण बैठक किया गया. उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को अपने पोषक क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने कहा कि किसी भी दुकान के सामने 5 से ज्यादा लोग खड़े ना रहें ये सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने कहा कि जिले में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए. सोशल डिस्टेंसिग का उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहले दें नोटिस, दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज करायें एफआईआर उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर को निदेशित किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहली बार नोटिस देते हुए दुकान बंद कराएं. संबंधित दुकानदारों को 72 घंटे का समय देते हुए कारण पृच्छा मांगते हुए स्पष्टीकरण करें. दुकानदार यदि स्पष्टिकरण में सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए क्रय-विक्रय हेतु संतोषजनक जवाब दें तभी उन्हें दुकान खोलने की अनुमति होगी. तत्पश्चात दोबारा नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर की कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया. उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्राधीन भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे.
होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का प्रतिदिन सर्विलांस करें
होम क्वारंटाइन के संबंध में निदेशित किया गया कि संबंधित व्यक्ति के घर के बाहर नोटिस चिपकाते हुए ये सुनिश्चित करें कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकलें. साथ ही क्वारंटाइन की अवधि में ‘क्या करें-क्या नहीं करें’ का चार्ट उन्हें उपलब्ध करायें. होम क्वारन्टीन व्यक्ति का नियमित सर्विलांस करते रहने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि संबंधित इंसिडेट कमांडर अपना फोन नंबर एवं कंट्रोल रूम का फोन नंबर होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को उपलब्ध करायें जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकें. साथ ही संक्रमित के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए लोगों का स्वाब सैम्पल कलेक्शन एवं जांच यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया.
कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील, जिलेवासियों से भी सहयोग अपेक्षित वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेशित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वाले तथा मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सुसंगत प्रावधानों तथा धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. उन्होने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है ऐसे में जिले वासियों से भी सहयोग अपेक्षित है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मास्क का उपयोग करें तथा भीड़ का हिस्सा ना बनें. उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम एवं इसिडेंट कमांडर की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरी टीम बढ़िय़ा कार्य कर रही है, जरूरी है कि मोटिवेशन बनाये रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपाल करते हुए बिना जोखिम लिए अपने कार्यों को अंजाम दें. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चंदन कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ आरएन झा, अपर उपायुक्त सौरव कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) नंदकिशोर लाल, मानगो नगर निगम/जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.






