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jamshedpur-administration-in-action-झारखंड में 16 मई की सुबह से लागू हो जायेगा कड़ाई वाला लॉकडाउन, जमशेदपुर में 33 चेक पोस्ट बनाये गये, कई सेवाओं के लिए मिल रहा है इ-पास, जानें कैसे अप्लाइ करें-e-pass, जानें किसको मिल सकता है-e-pass, कौन सी सेवाएं चलेंगी, कौन नहीं, पूरी सूची देखें, देखिये-video-जमशेदपुर के एसएसपी क्या कह रहे है, कैसी होगी तैयारी, क्या करें और क्या नहीं करें

jamshedpur-administration-in-action-झारखंड में 16 मई की सुबह से लागू हो जायेगा कड़ाई वाला लॉकडाउन, जमशेदपुर में 33 चेक पोस्ट बनाये गये, कई सेवाओं के लिए मिल रहा है इ-पास, जानें कैसे अप्लाइ करें-e-pass, जानें किसको मिल सकता है-e-pass, कौन सी सेवाएं चलेंगी, कौन नहीं, पूरी सूची देखें, देखिये-video-जमशेदपुर के एसएसपी क्या कह रहे है, कैसी होगी तैयारी, क्या करें और क्या नहीं करें
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जमशेदपुर के एसएसपी डॉ एम तमिल वाणनन का बयान. video.

जमशेदपुर : झारखंड में 16 मई की सुबह 6 बजे से कड़ाई वाला लॉकडाउन लागू होने जा रहा है. इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है. इसके तहत जमशेदपुर के एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान उन्होंने लॉकडाउन की समीक्षा की गयी. इसके तहत 13 चेकपोस्ट शहर से बाहर दूसरे राज्यों से सटे हुए इलाकों के लिए बनाये गये है जबकि 20 चेकपोस्ट जमशेदपुर के शहरी इलाके में बनाये गये है ताकि किसी भी गाड़ियों के मूवमेंट को रोका जा सके. लोगों को बिना इ-पास के आने जाने पर पाबंदी लगायी गयी है. फिलहाल मीडियाकर्मी, टाटा व अन्य अनुषंगी कम्पनी तथा जमशेदपुर के अन्य कम्पनियों के वर्कर्स अपने आईडी कार्ड दिखाकर काम पर आ-जा सकते हैं. वहीं अंतर जिला व अंतरराज्यीय चेकनाका को प्रमुखता से क्रियाशील करने का निर्देश भी दिया गया. जारी विशेष निर्देश का उद्देश्य यही है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार नहीं हो तथा जिस भी क्षेत्र में फिलहाल संक्रमण है वहीं तक रहे. जमशेदपुर के एसडीएम एवं घाटशिला को धारा 144 लागू कर दिया जायेगा. वरीय पुलिस अधीक्षक ने सम्बंधित थाना प्रभारी व एसडीपीओ को नियमित चेकनाका के निरीक्षण करने के निर्देश दिए. चेक नाका पर आने वाले सभी वाहनों का नम्बर, यात्रियों का नाम, फोन नम्बर दर्ज करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि वे खुद तथा सिटी एसपी, एएसपी तथा अन्य वरीय पदाधिकारी भी नियमित चेकनाका का निरीक्षण करेंगे. चेकनाका पर सभी प्रतिनियुक्त बल को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के प्रति पर्याप्त ध्यान रखने का निर्देश दिए ताकि कोई भी जवान संक्रमित ना हों. साथ ही सभी थाना प्रभारी व वरीय पदाधिकारियों को अपने पोषक क्षेत्र में शादी ब्याह के आयोजनों पर भी खास ध्यान रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया. शादी के आयोजन पर परिजनों को तीन दिन पहले थाना को सूचना देना होगा, 11 लोग से ज्यादा आयोजन में शामिल नहीं हो इसे भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
इ-पास किनको मिलेगा और कैसे करें अप्लाइ

*झारखंड राज्य के अंदर आवागमन के लिए epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है.
*राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य तथा जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी पास अनिवार्य. (नीचे पूरी खबर पढ़ें)

बस कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से बनाएं ई-पास

ये पूरी तरह निःशुल्क है।

◆ई-पास बनाने के लिए सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करें

◆आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा।

◆रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा।

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◆ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्माल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा।

◆पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा।

◆यहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
◆पसर्नल इनफार्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी।

◆डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है।

◆आप जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आइडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) में होना चाहिए।

◆पर्सनल इनफार्मेशन देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा।

◆7 और 15 दिनों के लिए निर्गत होगा पास

◆चार तरह के होंगे ई-पास

  1. झारखंड से बाहर जाने के लिए।
  2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए
  3. जिला के अंदर मूवमेंट के लिए
  4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए
  • 16 मई 2021 से 27 मई तक झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के द्वारा आवागमन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 16 मई 2021 से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्ररखना अनिवार्य होगा. रेल अथवा हवाई यात्रा हेतु जाने के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा.
    *ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है. इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा.
    *राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
  1. राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा.
    2.निजी वाहन से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा.
    अतः, राज्य के अन्तर्गत एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी.
  2. निजी वाहन/ टैक्सी से झारखण्ड राज्य में प्रवेश करने के लिए E-Pass होना अनिवार्य होगा.
    किन परिस्थितियों में E-Pass की आवश्यकता नहीं
  3. चिकित्सीय ईलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
  4. राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा. इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा.
  5. राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
  6. भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
    राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
    झारखण्ड राज्य में प्रवेश करनेवाले लोगों के लिए प्रावधान निम्नलिखित है:-*
    झारखण्ड राज्य में आने सभी लोगों को 07 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा:-
    झारखण्ड राज्य में आनेवाले/वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।
    हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस वापस आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
    *यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घण्टे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा.
    राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा:
    *निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा.
    *निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा. वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा.
    *यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा.
    *पैंसठ साल से अधिक आयु के व्यक्तियों , रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गयी है.
    बंद से इन लोगों को मिलेगी छूट :

    ★ दवाई, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण की दुकानें
    ★ उचित मूल्य की दुकान, जनवितरण प्रणाली की दुकानें दोपहर दो बजे तक खुलेगी
    ★ पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, सीएनजी आउटलेट्स
    ★ राशन दुकान दोपहर दो बजे तक खुलेगा और उसके बाद होम डिलीवरी कर सकते है
    ★ सभी थोक दुकनें, खुदरा दुकानें, फलों के ठेले, साग-सब्जी, अनाज, दूध और दूध उत्पादन, पशु चारा और अन्य खाद्य पदार्थ मिष्ठान आदि दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी
    ★ होटल व रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी, होटल के टेबुल में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी
    ★ एनएच या स्टेट हाइवे के ढाबा खुले रहेंगे
    ★ मालवाहक और जरूरी सामानों का निर्बाध परिचालन रहेगा और उससे संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान खुली रहेगी, लोड़िंग व अनलोडिंग की छूट रहेगी
    ★ कृषि संबंधी सभी गतिविधि चालू रहेगी लेकिन इससे संबंधित दुकान व प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी
    ★ उद्योग, खनन की गतिविधियां चालू र हेगी
    ★ सभी नरेगा और निर्माण कार्य में छूट रहेगी और उससे जुड़ी हुई दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी
    ★ ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी (डिलीवरी एंड पिकअप) ये दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
    ★ जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
    ★ शराब दुकान/वाहन के वर्कशॉप एवं गैराज दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
    ★ भारत सरकार एवं उससे जुड़े उपकरणों के दफ्तर में 50% उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
    ★ कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस खुली रहेंगी।
    ★ बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां एवं सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज दोपहर 2:00 बजे तक कर सकेंगे।
    ★ राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ/सीओ/सीडीपीओ एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे, शेष कर्मी वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करेंगे।
    ★ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे।
    ★ कुरियर सेवा भी खुले रहेंगे।
    ★ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस खुली रहेंगी।
    ★ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
    ★ सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल खुले रहेंगे, परंतु वहां आमजनों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
    ★ सभी इनडोर एवं आउटडोर स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक का जमावड़ा नहीं होगा, शादी/विवाह जैसे कार्यक्रमों में निर्धारित लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। श्राद्ध/अंतिम संस्कार आदि जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
    ★ सभी तरह की शादियां या तो घर में होगी या कोर्ट में होगी. किसी भी मैरेज हॉल या सामुदायिक केंद्रों में शादियों पर पाबंदी रहेगी. पटाखा फोड़ना, लाउडस्पीटर लगाने पर पाबंदी रहेगी और शादी की बारात नहीं निकलेगी. 11 लोग से ज्यादा नहीं होंगे. 11 लोगों में दुल्हा और दुल्हन शामिल होंगे. 3 दिनों के पहले स्थानीय थाना को शादी की जानकारी देनी होगी. शादियों पर नयी पाबंदी को 16 मई से लागू की गयी है. 13 मई से 15 मई की सुबह 6 बजे तक 50 लोगों के शामिल होने का आदेश ही प्रभावी होगा.
    ★ सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
    ★ स्कूल/कॉलेज/आईटीआई/स्किल डेवलपमेंट सेंटर/कोचिंग क्लासेस/ट्यूशन क्लासेस/ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे, परंतु छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट/ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी।
    ★ झारखंड सरकार तथा उनके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक रहेगी।
    ★ सभी आईसीडीएस सेंटर(आंगनवाड़ी केंद्र) बंद रहेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
    ★ धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस एवं रैली पर प्रतिबंध रहेगा।
    ★ सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स/सभाकक्ष/ स्टेडियम/जिम्नेजियम/स्विमिंग पूल/पार्क बंद रहेंगे।
    ★ बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नहीं किया जाएगा।
    ★ लोगों के सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक चलने की इजाजत होगी, जिसका काम की इजाजत दोपहर 2 बजे तक है.
    ★ दोपहर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिना इजाजत के नहीं चलना है और ट्रेन, बस, रेल से यात्रा करने वालों को इजाजत होगी.
    16 मई से ये सारे आदेश लागू होंगे

    ★ किसी तरह के मूवमेंट के लिए लोगों को इ पास लेना होगा, जिसके साथ अपना सही पहचान पत्र या अधीकृत यात्रा की टिकट रखना होगा. इ पास को लोग epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड कर सकते है.
    ★ दवाओ या अंतिम संस्कार के लिए किसी को इ-पास की जरूरत नहीं होगी
    ★ एक राज्य से दूसरे या राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले के लिए चलने वाली बसों पर पूर्ण रुप से पाबंदी होगी. बसें नहीं चलेगी
    ★ एक जिले से दूसरे जिले में गाड़ियों की आवाजाही बिना इ-पास के नहीं हो सकेगा
    ★ भारत सरकार और झारखंड सरकार की गाड़ियों के लिए इ पास की अनिवार्यता या मूवमेंट पर रोक नहीं रहेगी
    ★ राज्य से होकर गुजरने वाली मालवाहक गाड़ियों के लिए इ-पास की जरूरत नहीं होगी.
    ★ हर जिले की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित करने को कहा गया है, जिसकी देखरेख हर जिले के एसएसपी और एसपी करेंगे और पुलिसवालों को तैनात करेंगे.
    ★ सभी तरह के हाट, शहरों के बाजार ऐसे खुलेंगे, जिसमें लोग सामाजिक दूरी बनाकर रहे और बाजारों को जरूरत होने पर शिफ्ट करना होगा.
    दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू होगा
    ★ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन का क्वारंटीन पर रहना जरूरी होगा.
    ★ जो लोग रेल, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से झारखंड आ रहे है, वैसे लोग www.jharkhandtravel.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
    ★ जो लोग दूसरे राज्यों से इस राज्य में अपने घर आ रहे है, उनको भी सात दिन का क्वारंटीन रहना होगा.
    ★ जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कैसे बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखना है
    ★ होम क्वारंटीन में जो लोग नहीं रह सकते है, उनको संस्थागत तौर पर क्वारंटीन रखने की इजाजत होगी
    ★ एयरलाइंस, ट्रेनों के संचालक, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी, जो ड्यूटी पर है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगे. वैसे लोग जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, खेती, स्वास्थ्य सेवा के लिए बाहर से आ रहे है, उनको 72 घंटे में वापस जाना है, उनको क्वारंटीन नहीं रखा जायेगा.
    ★ किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के किसी भी सरकारी गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी है
    ★ उपरोक्त सारे नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 के बीच के सारे प्रावधान और धारा 188 के तहत मुकदमा दायर किया जायेगा.
    यह राज्य सरकार के आदेश, जो सबको अनुपालन करना है :

    ★ फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आने जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा
    ★ सोशल डिस्टेंस में चलना है.
    ★ कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी
    ★ 65 साल से ऊपर और दस साल से नीचे के लोगों को घर से निकलने पर मनाही की गयी है.
    ★ आरोग्य सेतू को डाउनलोड करना अनिवार्य है
    दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है
    ★ दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
    ★ दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
    ★ सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
    ★ दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
    ★ अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
    ★ अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
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