जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में झाड़फूंक के चक्कर में महिला की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया. ओझा गुनी के लिए 60 वर्षीय महिला सोमी हांसदा की हसुआ से गला काटने के आरोपी सोमाई मार्डी और ओझा गणेश मार्डी को अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. अदालत ने इसके अलावे दोनों पर अलग से 5-5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाई हैं. अदालत ने फैसले में कहा कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सजा 6 माह के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने की आदेश दी हैं. इस मामले की सुनवाई एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी.
क्या है मामला :
29 नवंबर 2012 को सोमाई मार्डी पास के गांव कटरूकटा ओझा गणेश मार्डी के घर गया था. जहां ओझा ने उसे बोला था कि किसी व्यक्ति का सिर काट कर लाने पर उसका तबियत ठीक हो जायेगा. ओझा के बात पर सोमाई ने अपने ही गांव के रहने वाली सोमी हांसदा की सिर कलम कर दिया और सिर लेकर ओझा के घर पंहुच गया था. घटना के दिन सुबह साढ़े आठ बजे सोमी हांसदा हसुआ लेकर खेत में धान काटने के लिए गयी थी. बाद में करीब साढ़े नौ बजे सोमी की हत्या का खबर पुरे गांव में फैल गई. घटना की सूचना पर बेटा बाबूलाल हांसदा घटना स्थल पंहुचा. पुलिस को सूचना दी तब जाकर थाने में बाबूलाल हांसदा के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और डायन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.







