जमशेदपुर : एनडीपीएस के दो अलग-अलग मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत में दोनों मामले में आरोपियों ने अपना -अपना दोष स्वीकार कर ली. अदालत ने दोष स्वीकार किए आरोपी चांदनी चौक गोविंदपुर के रहने वाला अजय श्रीवास्तव को पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि जितने दिन वह जेल में रहे हैं उतने दिन का सजा मान लिया गया हैं. अदालत ने फैसले में कहा कि जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर एक माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा काटने होंगे. उल्लेखनीय हैं कि गोविंदपुर पुलिस ने बादल महतो और विशाल कुमार को क्रमश: 0.23 0.35 ग्राम के ब्राउन शूगर के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों गिरफ्तार अभियुक्त के बयान पर अजय श्रीवास्तव का नाम ब्राउन शूगर सप्लायर के रूम में आया था. पुलिस ने उसे 4अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. (नीचे भी पढ़े)
दूसरे मामले में अदालत ने सत्या राव उर्फ अप्पा राजू बागबेड़ा गांधीनगर के रहने वाला को अवैध रूप से गांजा का खरीदारी करने आरोप में 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर एक माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं तथा फैसले में कहा कि जितने दिन वह जेल में हैं उतने दिन ही सजा मान ली हैं. उल्लेखनीय है कि जुगसलाई पुलिस ने नौशाद और शमिमा बेगम को गांजा बिक्री करने आरोप में गिरफ्तार किया था. इन दोनों के बयान पर पुलिस ने सत्या राव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सत्या राव पर गांजा खरीदने का आरोप था. पुलिस ने सत्या राव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.



