जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका कोवाली थाना क्षेत्र के बादुदरंहां में जमीन विवाद को लेकर प्रधान महाली की तेज हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी दुबई महाली को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद का सजा दी हैं, साथ ही 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया. अर्थदण्ड नहीं देने पर छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभाष वर्मा की अदालत कर रही हैं. मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
4 जून 2015 की सुबह बेटी के साथ खेत में हल जोतने के लिए गया था, हो गई हत्या- मृतक प्रधान महाली की बेटी मैसा महाली ने पुलिस को बताया था कि पिछले 5-6 सालों से दुबई के साथ जमीन का विवाद चल रहा था. घटना के एक साल पूर्व गांव में पंचायत भी हुआ था लेकिन दुबई हमेशा जान से मार देने की धमकी देता था. घटना के सुबह 6 बजे वह अपने पिता के साथ हल वैल लेकर खेत जोतने के लिए गए थे. वह घर लौट गई करीब दिन के 11 बजे वैल घर लौट आया. पिता नहीं लौटे वह मां जमुना महाली को साथ लेकर खेत की ओर पिता की खोज में निकली. देखा कि खेत में हल गिरा था. इधर-उधर खोजने लगी तब देखा कि दुबई महाली लौट रहा था. खोजते हुए चौबीस गड़िया के खेत के पास पहुंची तो पाया कि पिता प्रधान महाली मृत पड़ा हैं, उसके गर्दन दोनों तरफ कटा था छाती और पीठ पर भी तेज हथियार से कटा हुआ था. इस संबंध में कोवाली थाने में दुबई महाली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.



