
जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका गालुडीह थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर भगाने का आरोपी विप्लव हलधर को जमशेदपुर कोर्ट एडीजे – वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 4 लोगों की गवाही हुई थी. आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने पैरवी की.
नाबालिग लड़की आठवीं कक्षा की छात्रा थी – घटना के बारे में बताया गया कि एक साल पहले विप्लव ने 8वीं की छात्रा (14) वर्षीय को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था और उसे शादी का झांसा देकर फरार हो गया था. घटना के बाद मामला थाने तक पहुंचने पर गालुडीह पुलिस ने आरोपी विप्लव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कोर्ट से बरी होने तक आरोपी जेल में ही था.





