जेएससीए के पूर्व सचिव, पूर्व कोषाध्यक्ष और आजीवन सदस्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना केस संख्या 2075, 2017 में याचिकाकर्ता पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर उज्जवल दास, गवाह शेष नाथ पाठक और सुनील सिंह द्वारा जेएससीए के स्वर्गीय अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी, और आजीवन सदस्य रंजीत कुमार मामल दर्ज कराए थे. बिष्टुपुर थाना के केस आईओ अखिलेश चौबे जांच-पड़ताल के बाद केस को खारिज कर दिए, केस एफआरर्टी होने के उपरांत जमशेदपुर के अधिवक्ता आरडी सिंह ने जमशेदपुर निचली अदालत में एफआरटी को चुनौती दी और न्यायालय ने एफआरटी को खारिज कर केस चलाने का आदेश दिया. शुक्रवार को जमशेदपुर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय में केस संख्या 2475, 467, 468, 471 और 120 बी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ 196.23 करोड गबन मामले को लेकर विगत 19 अगस्त 2023 को अग्रिम जमानत पर बहस के बाद जजमेंट को 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख दिए थे. आरोपित तीन आरोपी पूर्व सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और रंजीत कुमार को न्यायालय ने अग्रिम जमानत को खारिज कर दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में सशरीर समर्पण करने का आदेश पारित किये. (नीचे भी पढ़ें)
मानगो : पत्नी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने वाला शिक्षक ने आत्मसमर्पण कर ली जमानत, नौकरानी के साथ अवैध संबंध के विरोध के कारण पत्नी को करता था प्रताड़ित, सदमा में प्रेमलता की मां का हार्ट अटैक से हो गई मौत
जमशेदपुर के मानगो में पत्नी को प्रताड़ित व मारपीट कर घर से निकाले जाने के मामले में आरोपी शिक्षक पति राजेश रंजन ने शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ले ली. इस मामले में आरोपी राजेश रंजन के बहनोई राजेश कुमार ने पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ले चुके हैं. इस संबंध में प्रेमलता गुप्ता ने न्यायालय में आरोपी पति राजेश रंजन एवं उनके बहनोई राजेश कुमार के खिलाफ प्रताड़ना, छेड़खानी और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कराई हैं. दर्ज मामले में आरोप है कि उनकी शादी 20 अप्रैल 2019 को मानगो गुरुद्वरा बस्ती के रहने वाला राजेश रंजन के साथ हुई थी. पति का घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ अवैध संबंध हैं. इस बात की जानकारी होने पर जब विरोध किया तो पति और पति के बहनोई ने मिलकर प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल दिया. प्रेमलता की भाई राजेश गुप्ता जो पेशे से अधिवक्ता हैं ने बताया कि बहन प्रेमलता के साथ घटित घटना को लेकर उनकी मां शारदा देवी की हार्ट अटैक हुई, जिनकी बाद में मौत हो गई. (नीचे भी पढ़ें)
बर्मामाइंस : डकैती के एक मामले से पांच साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में 29 जुलाई 2021 की रात हुई डकैती के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि शंकर पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पॉल उर्फ नंदू (उलीडीह), बाबू पिल्लई (बर्मामाइंस कैरेज कॉलोनी), अमित कुमार उर्फ गोलू (सुंदरनगर),सोनू सिंह उर्फ विकास कुमार सिंह एवं मोहम्मद रफीक को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में बाबू पिल्लई, मोहम्मद रफीक और सोनू सिंह जेल में बंद हैं. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी. बर्मामाइंस निवासी के जानकी ने इन आरोपियों के खिलाफ बर्मामाइंस थाने में घर में घुसकर पिस्तौल और चाकू की नौकर पर नकद समेत जेवरात कुल चार लाख रूपए मूल्य की लूट लेने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में आरोप था कि घटना कि रात बेटे के प्रसाद राव के साथ घर में सोयी थी. रात 12 बजे घर के बहार से आवाज दिया कि पुलिस वाले आए हैं दरवाजा खोलने के लिए बोला. पुलिस आया सोच कर दरवाजा खुला देखा तीन लड़के खड़े है, एक लड़के कुछ दूरी पर हैं. दो के हाथ में पिस्तौल था और अन्य के हाथ चाकू था। पिस्तौल सटाकर कमरे में गया, बेटे और उन्हे बांध दिया, अमीरात में रखे नकद और सोने की जेवरात कुल चार लाख रूपए मूल्य की जेवरात लूट लिए और धमकी भी दिया कि पुलिस को सूचना देने पर मां – बेटे की जान से मार देंगे. अपराधियों ने एक – दूसरे को रफीक, सोनू, बाबू पिल्लई के नाम से पुकार रहे थे इसलिए इन आरोपियों के खिलाफ नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराई गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
सीतारामडेरा : सोने की चेन स्नेचिंग के दो आरोपी बरी
सोने की चेन स्नैचिंग के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि शंकर पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी परसुडीह हलुदबनी के रहने वाले सुमित सिंह, सौरभ यादव को अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। मामले में छह लोगों की गवाही हुई थी. घटना 11 जुलाई 2022 की शाम छह बजे की हैं. बाराद्वारी की रहने वाली पूजा शेट्टी के साथ घटी थी. घटना की शाम हो बाजार कर लौट रही थी जब वह गंगा रेजिडेंसी का पास पहुंची, पीछे से मोटरसाइकिल पर दो अपराधी आए और गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया था. इस संबंध में पूजा शेट्टी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में मामला दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामले में 5 सितंबर 2022 को इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी. पुलिस पूछताछ में इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया था, और बोला था कि लूटें गए सोने की चेन आजाद नगर स्थित ज्योति बर्मन के यहां बेच बेच दिए थे. लेकिन पुलिस को छीने गए सोने की चेन बराबर नहीं हुई थी.



