
चेक बाउंस के आरोप में महिला को एक साल का कारावास (नीचे देखे पूरी खबर)
चेक बाउंस के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत की अदालत ने आरोपी महिला सुशीला देवी को एनआई एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए बुधवार को एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही चेक राशि समेत 4,65,000 हजार रूपए की कंपनशेसन मामले की सूचक को भुगतान करने का आदेश दिया हैं. मामले का सूचक साकची निवासी अंकित अग्रवाल के अधिवक्ता तारकेश्वर प्रसाद ने बताया कि महिला के खिलाफ अंकित अग्रवाल ने चेक बाउंस का शिकायतबाद का मामला दर्ज करया था. शिकायतवाद में आरोप था कि महिला ने सूचक के दुकान से 4,50,000 रूपए मूल्य की पशु आहार खरीदा था. इसके एवज में उसने 2 दिसंबर 2020 को एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया था. उक्त चेक रूपए की कमी के कारण बाउंस कर गया था. (नीचे देखे पूरी खबर)
सीतारामडेरा : नाबालिग की शादी के नीयत से अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी (नीचे देखे पूरी खबर)
जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र से शादी की नीयत से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कर भगाकर लेजाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले सुनवाई कर रहे जमशेदपुर के स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने बुधवार को आरोपी विजय लोहार उर्फ छोटू लोहार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 18 दिसंबर 2022 की हैं. नाबालिग के परिजन सीतारामडेरा थाना में एफआईआर दर्ज करते हुए बताया था कि 18 दिसंबर 2022 को घर में बिना बताए निकली थी। जिसे सीनी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था. पुन: उसी दिन नाबालिग फिर घर से गायब हो गई. परिजन को संदेह था कि लड़की को पड़ोस के रहने वाला विजय लोहार ने शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया हैं. पुलिस ने चार दिन बाद किताडीह से नाबालिग को बरामद किया था.




