जमशेदपुर : जमशेदपुर अधिसूचित एरिया कमेटी (जेएनएसी) एरिया में नक्शा विचलन कर बनी सारी बिल्डिंगों तथा बिना ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट (ओसी) और कंस्ट्रक्सन सर्टिफिकेट (सीसी) लिए बनाये गये अवैध बिल्डिंगो के खिलाफ अरुण कुमार सिंह द्वारा दाखिल पीआईएल (जनहित याचिका) संख्या 7877/2025 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमजे सुनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि जमशेदपुर में जितने भी अवैध तथा बिना ओसी या सीसी के बने बिल्डिंगो को प्रतिवादी बना कर दोबारा पीआईएल दाखिल करने का आदेश दिया है. (नीचे देखे पूरी खबर)

गौरतलब हो कि अरुण कुमार सिंह द्वारा शहर के 535 बिल्डिंगो की सूची हाईकोर्ट में अपने पीआईएल में लगाई गई है जिन्हें प्रतिवादी बनाने का आदेश हाइ कोर्ट ने दिया है. 9 जून को इसको लेकर सुनवाई हुई थी.




