
जमशेदपुर : जमशेदपुर के पोड़ेहासा माझी बाबा के घर में ग्राम प्रधान भक्ता हांसदा की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा प्रतिनिधिमंडल और बुद्धिजीवियों की बैठक हुई. इसमें ग्रामसभा के अंदर हो रहे आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री, जो सीएनटी एक्ट 1908 के दायरे में आती है, उसे गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर ग्रामसभा के बिना अनुमति के बालाजी शक्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राउंड प्लस 6 बिल्डिंग का निर्माण कार्य पांचवी अनुसूची क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र पर प्रखंड और जिलास्तरीय अधिकारी और पदाधिकारी के मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है. बालाजी शक्ति कंस्ट्रक्शन को जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम के आवेदक संख्या ESZP/BP/0007/2020 Date 18/02/2021,4:28:37 मुंसिपल कॉरपोरेशन/ मुंसिपल काउंसिल.झारखंड अर्बन प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 के द्वारा निर्माण की अनुमति प्राप्त संख्या ESZP/0042/2020, Date 25/06/2021,05:35:22PM हुआ है. फिर जिला परिषद कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा नोटिस जारी कर पत्रांक-1194 दिनांक- 30/11/21 तत्काल निर्माण कार्य बंद करते हुए निर्माण कार्य की अनुमति से संबंधित सभी दस्तावेज 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के लिए भी कहता है. आपको बता दे झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 पांचवी अनुसूची क्षेत्र में लागू नही है। संविधान के अनुछेद 13(2) के अनुसार “राज्य( भारत सरकार, संसद, विधानमंडल- आर्टिकल 12) की बनाई विधि तथा मौजूदा कानून पारंपरिक ग्राम सभा(13) (3) (क) पर लागू नही होगी. चूंकि यह आदिवासी के पारंपरिक ग्रामसभा /कस्टमरी लॉ/ फोर्स ऑफ लॉ द्वारा प्रदत्त अधिकार को समाप्त करती है. आपको बताते चले कि पोंड़ेहासा राजस्व गांव है, खाता संख्या 225, प्लॉट संख्या 608, रकवा 29.75 डिमाल 1932 खतियान के अनुसार यह जमीन आदिवासी (राम हो, पिता पान्डु हो) का है. फिर किस तरीका से हस्तांतरण कर बालाजी शक्ति कंस्ट्रक्शन को दिया गया है और बिल्डिंग कार्य किया जा रहा है. ग्राम सभा के बिना अनुमति से बन रहे अवैध कार्य को रोक लगाने के लिए ग्रामसभा द्वारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं भूमि सुधार कार्यालय को पत्राचार करने के बाद भी यह कार्य अभी तक रुका नहीं है. इस तरह के अवैध कार्य के कारण गांव के विधि व्यवस्था भंग हो रही है गांव में अशांति का माहौल छाया हुआ. इसको लेकर ग्रामसभा के लोग सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी से रोष व्यक्त कर रहे है इसलिए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कोविड नियम को मानते हुए कोविड नियम के अनुरूप ग्रामसभा के कुछ प्रतिनिधियों (40-50) के द्वारा 12 जनवरी 2022 बुधवार को 10:00 से 12:00 शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर गांव के लोगों को जागरूक करेंगे.















