जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कागलनगर रोड नंबर 5, सृजन टॉवर निवासी सह टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज कर्मी बिपुल कुमार पर हुई फायरिंग मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -टू आभाष वर्मा की अदालत ने आरोपी सुभाष नगर छोटा गोविंदपुर निवासी मनीष कुमार पांडेय उर्फ रोशन को दोषी करार देते हुए 9 साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं जबकि आरोपी छोटा गोविंदपुर निवासी मंगल तिवारी और कैलाश नगर सहरसा बिहार के कन्हैया झा को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया हैं. मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई हैं. इस मामले में आरोपी मनीष कुमार पांडेय 11 अगस्त 2014 से जेल में बंद हैं. (नीचे भी पढ़ें)
घटना 23 नवंबर 2013 की शाम साढ़े सात बजे की हैं. पत्नी मौसमी के बयान पर बिष्टुपुर थाने में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पत्नी ने पुलिस को बताया था कि वह सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका हैं. घटना के दिन शनिवार का दिन था, पति बिपूल कुमार दोपहर दो बजे काम से घर लौटा था. शाम को दोनों बच्चे को लेकर घर से निकले थे. बच्चे को सोनारी आशियाना में ड्राइंग क्लास के लिए छोड़ कर गए थे. इसी बीच शाम 7.40 बजे पति का फोन आया बोला बच्चे को घर लेकर आना और बताया कि उसे गोली लगी है टीएमएच में हैं. सूचना पर टीएमएच पहुंची. पति दर्द से कराह रहे थे और बोला कि यूनाइटेड क्लब के पास मोटरसाइकिल पर सवार युवक आए और टीएमएच जाने का रास्त पूछने लगे इसी बीच उन पर गोली चलाकर वे भाग गए. पुलिस इस मामले में इन तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.





