जमशेदपुर: जमशेदपुर के सुंदरनगर मेन रोड स्थित राम मंदिर के पास स्थित जमीन पर कब्जे को लेकर छह साल बाद डीसी कोर्ट ने कृपाण हो के पक्ष में फैसला सुनाया. इस फैसले के आधार पर सोमवार को जमशेदपुर अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ भूमि पर कृपाण हो को दखल दिलाने पहुंचे थे. हालांकि, उक्त स्थल पर बने भवन पर काफी संख्या में भाड़ेदार होने के कारण सीओ ने भूमि का सीमांकन किया, जिसकी रिपोर्ट वह उपायुक्त के पास भेजेंगे. जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि राजकुमारी बगुना के खिलाफ कृपाण हो ने एलआरडीसी कोर्ट में भूमि विवाद का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने कृपाण के पक्ष ने फैसला सुनाया.(नीचे भी पढ़े)
इसके बाद इस फैसले को डीसी कोर्ट में चैलेंज किया गया. यहां से भी इसी फैसले पर मुहर लगी. उक्त भूमि कृपाण हो के दादा रासू हो के नाम पर थी. आज वे डीसी के आदेश पर कृपाण हो को भूमि में दखल दिलाने पहुंचे थे पर उक्त भूमि पर भाड़ेदार होने के कारण भूमि का सीमांकन कर डीसी को रिपोर्ट सौंप दी गई. इधर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कृपाण हो ने बताया कि यह उनके दादा की जमीन है जिसके राजकुमारी द्वारा हड़प लिया गया था. उसने साल 2016 में केस दर्ज किया. केस लड़ने के लिए उसने अपनी बकरियां बेच दी. इस बीच गरीबी के कारण उसके दो भाईयों की मौत हो गई. कृपाण ने प्रशासन का धन्यवाद अदा किया.




