
जमशेदपुर: जमशेदपुर के परसुडीह स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति से बीते दिनों 1500 टीना रिफाइंड तेल बरामद होने के मामले में रोहित एंड कंपनी के पास भंडारण के लिए लाइसेंस नहीं था. प्रशासन को यह जानकारी तब हुई जब कंपनी की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया. इसकी जानकारी मिलने पर अब प्रशासन की ओर से रोहित एंड कंपनी पर कार्रवाई की शुरुआत ही गई है. (नीचे भी पढ़े)
कंपनी पर पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा छह माह तक जेल हो सकती है. एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने छापेमारी के बाद कंपनी के मालिक रामचंद्र अग्रवाल से कागजात की मांग की थी पर उनकी ओर से कोई कागजात नही दिखाए गए थे. वहीं तेल का भंडारण काफी मात्रा में है इसलिए कार्रवाई खाद्य विभाग की ओर से की जायेगी. इस मामले में अब तक तेल की जांच रिपोर्ट नहीं आई है. रिपोर्ट आने के बाद और भी खुलासे होंगे.




