जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका घाटशिला के जिला परिषद सदस्य करण सिंह को जमानत मिलने की बात गलत निकली है. उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है. इसी केस में एक और आरोपी हैप्पी सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है. बताया जाता है कि करण सिंह की जमानत देने को लेकर पहले चर्चा हुई, लेकिन बाद में पुराने केस का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.(नीचे भी पढ़े)
अब करण सिंह को जेल में ही रहना होगा. जिला परिषद के सदस्य करण सिंह और हैप्पी सिंह के खिलाफ एक बिल्डर द्वारा रंगदारी समेत कई संगीन आपराधिक मामलों में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में काफी राजनीतिक हंगामा के बावजूद करण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बताया जाता है कि अंतिम समय में सरकारी पक्ष की ओर से किये गये आपत्ति के बाद करण सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. अब करण सिंह को ऊपरी अदालत में जाकर अपनी जमानत की याचिका लगानी होगी.



