
जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा दायर मानहानी के मुकदमा में नया मोड़ आ गया है. कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर अवैध निकासी के आरोपों को गलत बताते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को विधायक सरयू राय के खिलाफ अपनी तरफ से कोर्ट में किए गए शिकायतवाद पर बयान देने के लिए जमशेदपुर कोर्ट पहुंचे. हालांकि कोर्ट में उनका बयान नहीं हुआ. न्यायालय ने कहा कि इस मुकदमे का क्षेत्राधिकार जमशेदपुर न्यायालय के अधीन नहीं बनता है. यह मामला चाईबासा के न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज कराना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एमपी-एमएलए कोर्ट का क्षेत्रवार अलग कोर्ट का गठन किया गया है. कोल्हान के लिए चाईबासा में कोर्ट गठित है. इसी कारण से गुरुवार को न्यायालय ने मंत्री का बयान नहीं लिया. अब मंत्री को यह केस दायर करने के लिए चाईबासा जाना होगा. सरयू राय लगातार कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने का आरोप मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगा रहे थे, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गलत बताते हुए मानहानी का मुकदमा सरयू राय के खिलाफ दर्ज कर दिया. उससे पहले श्री रॉय को कानूनी नोटिस भी बन्ना गुप्ता ने भेजा था, जिसका जवाब सरयू राय ने नहीं दिया था.





