रांची : झारखंड सरकार द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी और एफएसओ (फूड सेफ्टी ऑफिसर) की परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक प्रकाश की अदालत में तीन अलग अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला तत्काल आया है. अभ्यर्थियों ने इसको लेकर एक याचिका दायर की थी और मांग की थी कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके. राज्य सरकार ने दो दिन पहले ही छात्रों के आंदोलन के दबाव में आकर करीब 22 परीक्षा को रद्द कर दिया था. इसके बाद 2 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली गयी थी. इसके बाद इन लोगों ने एक याचिका बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में दायर की. (नीचे भी पढ़ें)
इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा और परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी. इस पूरे मामले में 15 सितंबर तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है. फिलहाल, छात्रों की हुई जीत के बाद हाईकोर्ट ने कानून के तहत कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद सरकार को भी बड़ी राहत मिली है. दरअसल, एक झटके में सरकार द्वारा 22 परीक्षा और परीक्षा के परिणामों को रद्द करने के बाद कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी नौकरी से निकल गये है, जो लोग सही तरीके से परीक्षा दी थी और कड़ी मेहनत की थी.




