रांची : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं के बीच चल रहे विवाद के बाद जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. सरकार ने हाल ही में इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक रहेगी और आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी. (नीचे भी पढ़ें)
अगली सुनवाई 15 सितंबर को : कोर्ट ने नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को भी राहत दी है. सरकार के आदेश के बाद जिन लोगों की नौकरी खत्म हो गई थी, उन्हें अब अपने-अपने पद और कार्यस्थल पर जाकर दोबारा योगदान देने को कहा गया है. यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से हटाए गए लोगों के लिए अपने संबंधित स्थान पर फिर से ज्वॉइन करने का रास्ता साफ हो गया है. इस आदेश के बाद सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों में राहत है. अब इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तय होगी. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होना है. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था. इसके अलावा छह परीक्षाओं को स्थगित किया गया, जबकी 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है.




