अनिल कुमार/बोकारो : बंगाल के मालदा निवासी जाली नोट के कारोबारी जगरनाथ यादव को बोकारो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ट्रायल के दौरान फरार हो गया था, जिसे पुलिस बंगाल से पकड़ कर लायी थी. न्यायालय ने आज उसे सजा सुनाई. (नीचे भी पढ़ें)
आरोपी जगरनाथ यादव के पास से हरला थाना पुलिस ने 20 जनवरी 2015 को बसंती मोड़ के पास से ₹1000 के 90 जाली नोट (90000 रुपये) बरामद किये थे. जगरनाथ यादव कोर्ट में ट्रायल चलने के दौरान ही फरार हो गया. बंगाल पुलिस के द्वारा एक अन्य मामले में पकड़े जाने के बाद हरला थाना पुलिस ने उसे वहां से रिमांड पर बोकारो लाकर कोर्ट में पेश किया था. आज उक्त मामले में कोर्ट ने उसे सजा सुनाई. जबकि उसके साथ पकड़े गए एक अन्य आरोपी हरेंद्र सिंह को 25 फरवरी 2022 को 500 के 90 नोट बरामद मामले में 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.



