रांची: घाटशिला के झामुमो विधायक रामदास सोरेन के सवाल पर जवाब देते हुए सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 60 साल के बाद जनवितरण प्रणाली के डीलरों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को लाइसेंस देने पर विचार करेगी. हलांकि उन्होंने कहा कि यह अनुवांशिक व्यवस्था हो जाएगी, जो ठीक नहीं है. राज्य सरकार कामन सर्विस सेंटर और सेल्फ हेल्थ ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रही है.(नीचे भी पढ़े)
रामेश्वर उरांव ने कहा कि नियम यह है कि 18 साल से उपर वालों को लाइसेंस दिया जाता है. वे कबतक काम करेंगे,इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है. जब तक सक्षम रहते है, काम करते है. 60 साल के अंदर मृत्यु होने पर विभाग उनके आश्रितों को लाइसेंस देती है. प्रदीप यादव व मथुरा महतो के आग्रह पर मंत्री ने कहा कि कुछ मामले इस तरह के आए है, जिनमें 60 साल के बाद तक काम करने वाले डीलर की मृत्यु हो गयी और आश्रित लाइसेंस देने की मांग कर रहे है.



