रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. इसके तहत राज्य में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गयी है. इसके अलावा झारखड ग्रासरुट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दी गयी है, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप करने पर युवाओं को दस हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जायेगा. वहीं, मुख्यमंत्री के स्वीडेन और स्पेन यात्रा को मंजूरी दी गयी. एविएशन फ्यूल पर 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी गयी है. अस्पताल प्रबंधन निर्देश को भी मंजूरी दी गयी है. हाई स्पीड डीजल के मूल्य वर्धितकर को 15 फीसदी किया गया है. (नीचे भी पढे़ं)
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी :
★ जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक, लिपिक-सह-टंकक, टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु “झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई के अन्तर्गत एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर देय कर दर (वैट) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई.
★ स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झाप्रसे, (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16 अगस्त 2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को एलपीए नंबर 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
★ सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए ‘अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।.
★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. (नीचे भी पढ़ें)
★ दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या – 534 दिनांक 17 सितंबर 2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (माइनिंग) एवं विनिर्माण कार्य (इंडस्ट्रीज) में निबंधित करदेय व्यक्तियों, डीलर्स द्वारा हाई स्पीड डीजल के राज्यान्तर्गत बल्क परचेज के क्रम में मूल्यवर्द्धित कर में पार्शियल कंसेशन कर मूल्यवर्धित कर को “22 प्रतिशत अथवा 12.50 रूपये प्रति लीटर, जो अधिक हो” को संशोधित कर “15 प्रतिशत” करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई. (नीचे भी पढ़ें)
★ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआइडीएफ) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराये गये आरबीआइ के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं एनएचबी के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (टीजीटी) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, एल/7, 44,900-1,42,400 रुपये) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (पीजीटी) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, एल/8, रु. 47,600-1,51,100 रुपये) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (सेकेंडरी आर्चाया) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, एल/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (सेकेंडरी आचार्या) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई.
★ पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई.
★ पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित व प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई.



