रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई. इसमें कई सारे लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर अरबों रुपये की मंजूरी दी गयी. वहीं, वहीं राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में बालिकाओं के लिए आधुनिक आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये (49.99 करोड़) की स्वीकृति दी गयी है. प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. (नीचे भी पढ़ें)
इस योजना अंतर्गत प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिये बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराये जायेंगे. वहीं, कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स डायरी हेतु 27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरह 100 अन्य स्कूलों को भी विकसित करने के लिए (सात अरब 21 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए एनओसी देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी प्रदान की है. इसके माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में मांस, मछली, मुर्गा और अन्य मीट उत्पादों का कारोबार करने वालों के लिए नगर निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मीट की दुकान या वधशाला संचालित करने के लिए संबंधित निकाय से एनओसी और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का वैध लाइसेंस भी जरूरी होगा. वहीं, कानून-व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य के 606 पुलिस थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान करने तथा कोर्ट फीस एक्ट 1870 को राज्य में निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत न्यायालयों में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों और मुकदमों पर लगने वाले शुल्क (फीस) अब नहीं लगेंगे. इसमें ऐड वेलोरम फीस व फिक्स्ड फीस लगते थे. इसके अलावा जमशेदपुर के बिरसानगर के पेयजल परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गयी. (नीचे भी पढ़ें)
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय : ★ डॉ शशि भूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), लोहरदगा, मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आरसी 59 (ए)/96-पैट में दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-2771, 2 नवंबर 2004 द्वारा 31 मार्च 2004 से सेवा बर्खास्त के निर्णय को केस संख्या 3683/2017 में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 21 नवंबर 2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई. ★ वज्रपात एवं ग्रीष्म लहर (हीव वेभ) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किये जाने के फलस्वरूप आपदाओं को झारखण्ड राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से विलोपित करने की स्वीकृति दी गई. ★ प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1055, 11 सितंबर 2015, संकल्प संख्या-969, 25 अक्तूबर 2018, संकल्प संख्या-184, 13 मार्च 2021, संकल्प संख्या-186, दिनांक 6 मार्च 2023 एवं संकल्प संख्या-223, दिनांक 26 मार्च 2025 में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधान को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना की स्वीकृति दी गई. ★ धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-बलियापुर, मौजा आसनबनी, थाना सं०-192, विभिन्न गत सर्वे एवं हाल सर्वे खाता संख्या, विभिन्न गत सर्वे एवं हाल सर्वे प्लॉट संख्या, कुल रकबा 3.43 एकड़ गैर आबाद खास अनाबाद बिहार सरकार, विभिन्न किस्म की भूमि कुल देय राशि 5,39,53,910 रुपये (पाँच करोड़ उनतालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ दस) मात्र की अदायगी पर तासरा ओपेन कास्ट कोयला खनन परियोजना में अर्जनाधीन भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्विकास हेतु स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पक्ष में सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई. ★ वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित कुल 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित कुल 76 नये पदों पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई. ★ वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 में केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना अन्तर्गत “राज्य सरकार के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर” में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तथा मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने (चरण III) के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने हेतु कुल लागत 3,93,91,09,600 रुपये (तीन अरब तिरानबे करोड़ इक्यानबे लाख नौ हजार छः सौ) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव एवं इस निमित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई. ★ वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत “शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद” में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तथा मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने (चरण III) के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने हेतु कुल लागत रु० 4,95,02,77,600 रुपये (चार अरब पंचानवे करोड़ दो लाख सतहत्तर हजार छः सौ) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव एवं इस निमित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई. ★ झारखंड म्यूनिसिपल रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर इंगेज्ड इन मैनुफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग व सेलिंग ऑफ मीट व मीट प्रोडक्ट 2026 की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई. ★ डब्ल्यूपीएस नंबर 448/2018 एवं डब्ल्यूपीएस नंबर 5733/2019 राजेन्द्र प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 24 जुलाई 2019 और 22 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में राजेन्द्र प्रसाद को प्रभारी अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि (दिनांक-21.07.2014 से दिनांक 30.04. 2018) का अंतर वेतन राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई. ★ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अन्तर्गत “राष्ट्रीय जल मिशन” द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (एमओयू) करने की स्वीकृति दी गई. ★ बीरेन्द्र नाथ महतो एवं अन्य तत्कालीन कनीय अभियंताओं (असैनिक) को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई. ★ मुकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 211/20) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस नंबर 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में 22 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश तथा कंटेम्प्ट केस नंबर 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति का दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ तथा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में दिनांक 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. ★ सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-218/20) को डब्लूपीएस नंबर 793/2024 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा कंटेम्प्ट केस 188/2025 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि की प्रोन्नति का वित्तीय लाभ तथा दिनांक 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान करने तथा कोर्ट फीस एक्ट, 1870 को राज्य में निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई. ★ जल संसाधन विभाग अंतर्गत 2.50 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन, विलोपन एवं नये प्रावधानों को समावेशित करते हुए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2026 लागू करने की स्वीकृति दी गई. ★ पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के उपरांत पुनर्वास हेतु प्रयुक्त वनभूमि को वन अधिसूचना से विमुक्त कर राजस्व भूमि में रूपांतरित करने, पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने तथा भावी समरूप मामलों में आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति दी गई. ★ पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत “असुरा कुमारडुंगी वाया बालांडीह रोड के मजबूतीकरण 38.65 किलोमीटर हेतु 29,87,12,600 रुपये (उनतीस करोड़ सतासी लाख बारह हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत “हजारीबाग-कटकमसाण्डी चतरा पथ के कि०मी० 32.20 से कि०मी० 57.00 तक के राइडिंग क्वालिटी बेहतर करने के लिए कुल लं०-24.80 कि०मी० हेतु 25,52,76,500 रुपये (पच्चीस करोड़ बावन लाख छिहत्तर हजार पांच सौ) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ मनोहरपुर अन्तर्गत “पिंडी से गीरू-गुदड़ी भाया गंजाना, सोकदा, बड़ाकैसील पथ (कुल लम्बाई 19.149 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं पेड़ कटाई एवं एवेन्यू वृक्षारोपण सहित) कार्य” हेतु 114,01,36,100 रुपये (एक सौ चौदह करोड़ एक लाख छत्तीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.★ रामगढ़ अन्तर्गत “बरलंगा से गोला-मुरी पथ (टू लेन आरओबी समेत) (कुल लम्बाई-4.830 कि०मी०) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं प्लांटेशन सहित)” हेतु रु० 56,85,07,900/- (छप्पन करोड़ पचासी लाख सात हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाऊस पथ (कुल लंबाई-2.715 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु रू० 30,45,80,800 /- (तीस करोड़ पैंतालीस लाख अस्सी हजार आठ सौ) मात्र की प्रगासनिक स्वीकृति दी गई. ★ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या डब्लयूपीसी नंबर 1082/2020 सुहास चकमा बनाम केंद्र सरकार में पारित न्यायादेश दिनांक-26.02.2026 के आलोक में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची, केन्द्रीय कारा, दुमका, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में वर्तमान संचालित कारा में ओपेन व सेमी ओपेन बैरक के स्थापना की स्वीकृति दी गई. ★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड राज्य के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई. ★ आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं इस हेतु 7,21,43,25,000 रुपये (सात अरब ईक्कीस करोड़ तैतालीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. ★ राज्य योजना से सम्पोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-॥ हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 67,36,42,900 रुपये (सड़सठ करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ राँची जिलान्तर्गत अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का कुल संगणित राशि 6,51,890 रुपये (छः लाख इक्यावन हजार आठ सौ नब्बे) की अदायगी पर कार्तिक उराँव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से 12 नवंबर 2016 से 11 नवंबर 2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई. ★ राम बली दास बनाम झारखंड सरकार व मैनी देवी बनाम झारखंड सरकार के केस में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा एवं मैनी देवी के सेवा नियमितीकरण की प्रभावी तिथि को पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक व विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई. ★ उषा देवी बनाम झारखंड सरकार में उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा 12 फरवरी 2025 को पारित न्यायादेश एवं कंटेम्प्ट केस उषा देवी बनाम झारखंड सरकार में 5 दिसंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता उषा देवी, दैनिक मजदूरी पर कार्यरत महिला कक्षपाल के सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई. ★ राज्य के 05 नव सृजित प्रखण्ड में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं इनके भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आलोक में कुल 49,99,26,500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना अंतर्गत प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिये बाइलिंगुअल पैरेंटर कैलेंडर उपलब्ध कराने हेतु 73,66,64,984 रुपये (तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख चौसठ हजार नौ सौ चौरासी रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई. ★ वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना अंतर्गत कक्षा 06 से 08 के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने हेतु 27,87,05,245 रुपये (सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख पांच हजार दो सौ पैतालीस रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई. ★ नारकोटिक्स ड्रग्स यानी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत चतरा जिला में नवगठित विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 01 पद का सृजन की स्वीकृति दी गई. ★ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं को प्रत्येक माह निःशुल्क अधिकतम 10 ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिये नई एवं चालू योजना के रूप में 1,24,37,96,150 रुपये (एक अरब चौबीस करोड़ सैतीस लाख छियानबे हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई. ★ केन्द्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत् भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षरोपरांत घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. ★ झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / झारखंड राज्य अवस्थित अन्य माननीय न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में झारखंड सरकार से संबंधित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड, राँची में नियुक्त विधि पदाधिकारियों यथा-महाधिवक्ता / वरीय अपर महाधिवक्ता / अपर महाधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण / पुनरीक्षण में संशोधन किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. ★ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी नंबर 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में 02.12.2020 तथा 02.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवई कैमरा के अधिष्ठापन हेतु जैप आइटी से प्राप्त संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर 3.0) के आधार पर वर्त्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु 90,00,00,000 रुपये (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाईन के तहत् राज्य में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावकों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में जमा किये गये 1.00 लाख रूपये की राशि, मॉडल गाइडलाईन के तहत् निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्गत एलओआइ को निरस्त एवं एलओआइ के अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में जमा 4.00 करोड़ रूपये एंडोवमेंट फंड के रूप में प्लेज की गयी राशि को संबंधित निजी विश्वविद्यालय/ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई. ★ डॉ० संध्या कुमारी, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बोआरीजोर, गोड्डा को दिनांक-29.06.2016 से दिनांक-02.05.2017 तक (लगभग एक वर्ष) एवं. दिनांक-04.05.2017 से लगातार बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थिति संबंधी आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-16 (1) (क) के अनुसार संचालित विभागीय कार्यवाही में दोषसिद्धी के फलस्वरूप नियम-14 (एक्स) के तहत सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. ★ झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना मे संशोधन पर स्वीकृति दी गई. ★ तोपचांची झील, धनबाद एवं आसपास के क्षेत्रों का डिजाइन, बिल्ड, फाइनांस, ऑपरेट व ट्रांसफर मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के माध्यम से सौंदयीकरण हेतु मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड द्वारा तकनीकी अनुमोदित राशि 184,29,43,445 रुपये (एक सौ चौरासी करोड़ उनतीस लाख तेतालीस हजार चार सौ पैंतालीस रूपये) के परियोजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. ★ ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित पुलों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु “झारखण्ड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 की स्वीकृति दी गई. ★ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में कुल 12 वादीगण पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण) का सेवा नियमितीकरण करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई. ★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।★ झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में डॉ० ताजुल मुल्क, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पाकुड़ के दिनांक-04.10.1985 से दिनांक- 26.03.1990 तक की अविनियमित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 14 (बी) के तहत पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि के रूप में स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि के वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई. ★ वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनबाद जिलान्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, धनबाद की निधि से प्रस्तावित एसएनएमएमसीएच कॉलेज व टीचिंग अस्पताल धनबाद : होलिस्टिक ऑगमेंटेशन व रीडेवलपमेंट धनबाद के अंतर्गत कॉलेज के अपग्रेडेशन के साथ 100 यूजी की सीट की बढ़ोत्तरी 250 करने, पीजी सेटास के 16 पोस्ट को बढ़ाकर 50 करने के साथ संसाधन की बढ़ोत्तरी को लेकर कुल 2,75,18,11,500 रुपये (दो अरब पचहत्तर करोड़ अठारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.




