रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूर्व सीएम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी (मधु कोड़ा) और प्रवर्तन निदेशालय दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अपना-अपना पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया.अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी मधु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पक्ष रखा. (नीचे भी पढ़े)
वहीं, ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने दलीलें पेश कीं. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की राशि को लेकर उत्पन्न विवाद को चुनौती दी है. इससे पहले, निचली अदालत (विशेष कोर्ट) ने ईडी के आरोप पत्र (चार्जशीट) में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में संशोधन करने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इसी आदेश के खिलाफ मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया है.




