रांची: जेएसएससी सीजीएल में कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है. पिछले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेएसएससी और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा.(नीचे भी पढ़े)
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में जेएसएससी -सीजीएल परीक्षा के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.



